नई दिल्ली (पॉलिटिक्स डेस्क): भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) ने आज 3 अक्टूबर 2026 की सुबह देशभर के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतदाता सूची के वार्षिक ‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026’ (Special Summary Revision) की आधिकारिक घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवा नागरिक अब वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए पात्र हो गए हैं। आयोग ने फर्जी वोटर्स, दोहरे नामों और मृत व्यक्तियों के नामों को हटाने के लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर आधुनिक डिजिटल मैपिंग और बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) द्वारा घर-घर सत्यापन अभियान शुरू करने का आदेश दिया है। आम नागरिक अब चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in और ‘ECI Voter Services’ मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे नए वोटर कार्ड के लिए आवेदन, पते में बदलाव या आधार लिंकिंग का काम मिनटों में पूरा कर सकते हैं।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR 2026) महत्वपूर्ण तिथियां व निर्देश:
- अर्हक तिथि (Qualifying Date): 1 जनवरी 2027 (जिनकी उम्र इस तारीख को 18 वर्ष होगी, वे आज ही आवेदन कर सकते हैं)
- दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि: 3 अक्टूबर 2026 से 28 नवंबर 2026
- विशेष शिविर तिथियां: प्रत्येक शनिवार और रविवार को सभी मतदान केंद्रों (बूथों) पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 6 जनवरी 2027 को आधिकारिक रूप से फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी
- ऑनलाइन पोर्टल: voters.eci.gov.in (टोल-फ्री वोटर हेल्पलाइन: 1950)
1. वोटर सर्विस पोर्टल के सभी मुख्य फॉर्म्स की उपयोगिता तालिका
मतदाता सूची में किसी भी प्रकार के काम के लिए चुनाव आयोग ने अलग-अलग फॉर्म्स निर्धारित किए हैं। नीचे दी गई तालिका में किस फॉर्म का क्या उपयोग है, इसे स्पष्ट रूप से समझाया गया है:
| फॉर्म नंबर (Form No.) | उद्देश्य व उपयोगिता (Purpose) | कौन भर सकता है? | आवश्यक दस्तावेज |
|---|---|---|---|
| फॉर्म 6 (Form 6) | पहली बार वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़वाने हेतु | 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक | आयु प्रमाण (10वीं मार्कशीट/जन्म प्रमाणपत्र) + निवास प्रमाण |
| फॉर्म 6A (Form 6A) | प्रवासी भारतीय (NRI) मतदाताओं के पंजीकरण हेतु | विदेश में रहने वाले भारतीय पासपोर्ट धारक | वैध भारतीय पासपोर्ट की सत्यापित कॉपी + वीजा स्टैंप |
| फॉर्म 7 (Form 7) | मतदाता सूची से नाम हटवाने या आपत्ति दर्ज करने हेतु | मृतक व्यक्ति के परिजन या किसी फर्जी प्रविष्टि पर आपत्ति | मृत्यु प्रमाणपत्र या आपत्ति का ठोस आधार |
| फॉर्म 8 (Form 8) | पते में बदलाव, नाम/जन्मतिथि में सुधार, फोटो अपडेट या डुप्लीकेट EPIC हेतु | पहले से पंजीकृत मतदाता जिनके कार्ड में कोई त्रुटि हो | आधार कार्ड, बिजली बिल, या सही नाम का आधिकारिक दस्तावेज |
| फॉर्म 6B (Form 6B) | वोटर आईडी कार्ड को आधार नंबर से स्वैच्छिक लिंक करने हेतु | सभी पंजीकृत मतदाता (डुप्लीकेसी रोकने के लिए) | आधार कार्ड नंबर (ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन) |
2. घर बैठे ऑनलाइन नया वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाएं? (5 मिनट प्रोसेस)
अब किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है:
- वेबसाइट खोलें: चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल
voters.eci.gov.inपर जाएं। - लॉगिन / साइन-अप करें: अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी की सहायता से एक नया यूजर अकाउंट बनाएं।
- फॉर्म 6 चुनें: होमपेज पर ‘New Registration for General Electors’ (Form 6) पर क्लिक करें।
- व्यक्तिगत विवरण भरें: अपना नाम, उपनाम, माता/पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि और वर्तमान आवासीय पता दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (2MB से कम), आयु प्रमाण और पते का प्रमाण जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें।
- सबमिट और रेफरेंस नंबर: फॉर्म सबमिट करते ही स्क्रीन पर एक Acknowledgement / Reference Number आएगा। इसे सुरक्षित रख लें। 15 से 20 दिनों के भीतर बीएलओ फील्ड वेरिफिकेशन करेगा और नया डिजिटल वोटर कार्ड (e-EPIC) डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा, तथा मूल पीवीसी कार्ड डाक द्वारा आपके घर पहुंच जाएगा।
3. वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं
निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं (PwD Voters) के लिए विशेष ‘डोरस्टेप बीएलओ सेवा’ शुरू की है। ऐसे मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करके बीएलओ को अपने घर बुला सकते हैं, जो खुद आकर फॉर्म भरने और डिजिटल सिग्नेचर कराने का कार्य पूरा करेगा।
4. e-EPIC डिजिटल वोटर कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
यदि आपका मोबाइल नंबर वोटर लिस्ट में लिंक है, तो आप voters.eci.gov.in पर ‘Download e-EPIC’ विकल्प पर जाकर अपना 10-अंकों का वोटर आईडी (EPIC) नंबर डालकर सुरक्षित डिजिटल पीडीएफ वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह डिजिटल कार्ड चुनाव के समय मतदान करने के लिए उतना ही वैध है जितना कि प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड।
5. प्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए फॉर्म 6A भरने के विशेष नियम
विदेश में नौकरी या पढ़ाई कर रहे भारतीय नागरिक जो किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं लिए हैं, वे फॉर्म 6A के माध्यम से भारत में अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। इसके लिए पासपोर्ट का वह पृष्ठ जिसमें वीजा स्टैंप और भारतीय पता दर्ज है, अपलोड करना अनिवार्य होता है। एनआरआई मतदाताओं को मतदान करने के लिए चुनाव के दिन अपने पोलिंग बूथ पर स्वयं उपस्थित होकर वैध भारतीय पासपोर्ट प्रस्तुत करना होता है।
6. वोटर लिस्ट में नाम कट जाने पर क्या करें? (अपील प्रक्रिया)
यदि बिना किसी पूर्व सूचना के आपका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, तो आप जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO / DM) के समक्ष लिखित अपील दायर कर सकते हैं। साथ ही चुनाव आयोग के टोल-फ्री नंबर 1950 पर तत्काल ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसका निस्तारण 7 कार्यदिवसों के भीतर करना अनिवार्य होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) – ECI Voter ID Revision 2026
Q1: विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2026 के तहत कौन आवेदन कर सकता है?
A1: वे सभी भारतीय नागरिक जिनकी आयु 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो रही है, वे नए वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Q2: वोटर आईडी में नाम या पता गलत होने पर कौन सा फॉर्म भरना होता है?
A2: किसी भी प्रकार के संशोधन (Correction), स्थानांतरण (Shifting) या फोटो अपडेट के लिए फॉर्म 8 (Form 8) भरा जाता है।
Q3: क्या वोटर कार्ड बनवाने के लिए कोई सरकारी फीस लगती है?
A3: नहीं, निर्वाचन आयोग द्वारा नया वोटर कार्ड बनवाना या सुधार करना बिल्कुल मुफ्त (Free of Cost) है।
Q4: आवेदन के कितने दिनों बाद नया वोटर आईडी कार्ड घर आता है?
A4: फॉर्म स्वीकृत होने के लगभग 15 से 30 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट द्वारा नया स्मार्ट पीवीसी वोटर कार्ड आपके पते पर डिलीवर कर दिया जाता है।
Q5: क्या वोटर आईडी को आधार से लिंक करना अनिवार्य है?
A5: यह स्वैच्छिक है, लेकिन आयोग दोहरे वोटर कार्ड और फर्जी मतदान को रोकने के लिए फॉर्म 6B के माध्यम से आधार लिंक करने की पुरजोर सलाह देता है।
Q6: अगर मैं दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया हूँ, तो क्या नया कार्ड बनाना होगा?
A6: नहीं, नया फॉर्म 6 न भरें; इसके बजाय फॉर्म 8 के तहत ‘Shifting of Residence’ का विकल्प चुनें। आपका पुराना कार्ड नए पते पर ट्रांसफर हो जाएगा।
Q7: वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?
A7: आप electoralsearch.eci.gov.in पर जाकर अपने नाम, पिता के नाम या EPIC नंबर से तुरंत चेक कर सकते हैं कि आपका नाम किस पोलिंग बूथ पर दर्ज है।
Q8: बीएलओ (BLO) कौन होता है?
A8: बीएलओ (Booth Level Officer) स्थानीय सरकारी शिक्षक या कर्मचारी होता है जो चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में आपके घर जाकर मतदाता विवरण सत्यापित करता है।
Q9: क्या एक व्यक्ति दो अलग-अलग जगहों से वोटर बन सकता है?
A9: नहीं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दो स्थानों पर वोटर आईडी रखना गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है।
Q10: वोटर हेल्पलाइन नंबर क्या है?
A10: किसी भी समस्या या पूछताछ के लिए आप टोल-फ्री नंबर 1950 पर अपने राज्य कोड के साथ कॉल कर सकते हैं।
Q11: क्या किराए के मकान में रहने वाले लोग भी उस पते पर वोटर कार्ड बनवा सकते हैं?
A11: हाँ, रेंट एग्रीमेंट (किरायानामा) और उपयोगिता बिल (बिजली/गैस) को पते के वैध प्रमाण के रूप में जमा करके आवेदन किया जा सकता है।
Q12: e-EPIC कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्या करें?
A12: यदि आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो पहले फॉर्म 8 भरकर अपना एक्टिव मोबाइल नंबर अपडेट करें, उसके बाद तुरंत ओटीपी द्वारा e-EPIC डाउनलोड हो जाएगा।
